ट्रैफिक नियमों का दूसरी बार उल्लंघन पड़ेगा भारी, छह महीने के लिए निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस
बुधवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि लाइसेंस जारी करते समय ट्रायल-ट्रेस्टिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए, साथ ही ट्रायल का डेटा पोर्टल पर नियमित अपलोड किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति मध्यस्त के माध्यम से लाइसेंस न बना सके।
यातायात नियमों का दूसरी बार उल्लंघन पर लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित किया जाएगा, जबकि तीसरी बार में एक साल के लिए। मुख्य सचिव एसएस संधू ने परिवहन विभाग को यातायात नियमों के पालन में सख्ती बरतने को कहा है।
उन्होंने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को मुख्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही राडार और स्पीड इंटरसेप्टर तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना जोखिम वाले क्षेत्रों को वर्गीकृत करते हुए सुधारीकरण के काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके, सड़क मार्गों पर साईकिल ट्रैक का भी निर्माण किया जाए। उन्होंने परिवहन विभाग को सुरक्षा मानकों का दूसरी बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के डाइविंग लाईसेंस छः माह और तीसरी बार उल्लंघन करने पर एक वर्ष के लिए निलंबित करने को कहा।
साथ ही बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से हेलमेट का चार्ज लेते हुए नया हेलमेट देने को कहा। साथ ही जुर्माना की कम से कम पचास प्रतिशत धनराशि भी वसूलने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित लंबित मजिस्ट्रेट जांच दो माह के भीतर निस्तारित करने को कहा। बैठक में डीजीपी अशोक कुमार, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, रंजीत सिन्हा, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन, वी षणमुगम भी उपस्थित हुए।