कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण राज्य सरकार ने 11 से 18 मई तक संपूर्ण राज्य में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए पूर्व में दी गई रियायतों की समय अवधि को भी कम किया गया है। आदेशों का और अधिक सख्ती से उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में निरंतर गश्त करेंगे।
कोरोना कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करना आज से महंगा पड़ेगा। अनावश्यक घूमने वालों को पुलिस कैदी वाहनों से थाने पहुंचाएगी। यहां संबंधित के खिलाफ मुकदमे व चालान की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई के लिए पांच अतिरिक्त कैदी वाहनों को लगाया गया है। सोमवार को एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन में सभी राजपत्रित अधिकारियों, थानाध्यक्ष व चौकी इंचार्जों के साथ गोष्ठी की।
निर्धारित समय अवधि के बाद कोई भी दुकान अतिरिक्त समय में ना खुलने पाए। निर्धारित समयावधि के दौरान भी सभी दुकानदारों की ओर से अपनी दुकानों में संक्रमण से बचाव के उपायों और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराया जाए। यह सभी दुकानदारों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी व नियमों का पालन न कराने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी ने कहा कि बैरियर ड्यूटी में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित अवधि के बाद बाजार में घूमने वाले व्यक्ति व वाहन की चेकिंग करेंगे। अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।
आठ घंटे की ड्यूटी में लापरवाही न करें पुलिसकर्मी
एसएसपी ने यह भी निर्देशित किया है कि सभी पुलिसकर्मियों से अधिकतम आठ घंटे की ड्यूटी ली जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए की वह उक्त ड्यूटी अवधि के दौरान नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। ड्यूटी के दौरान किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।