उत्तराखंड सरकार ने स्नातक स्तर पर 50 फीसद से कम अंक पाने वालों को दी राहत
बीती नौ नवंबर को सरकार ने जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी दिखाई थी। इसके लिए सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 के प्रविधानों के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश विभाग को दिए गए थे। शासन ने स्नातक में 50 फीसद से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के बारे में पहले आदेश जारी नहीं किए थे। बाद में हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को फौरी राहत देने के सरकार को निर्देश दिए।
उत्तराखंड सरकार ने स्नातक स्तर पर 50 फीसद से कम अंक पाने वालों को राहत दी है। जिलों में चल रही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका उन्हें दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक बार अनुमन्य छूट भी मिलेगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी किए। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए शासन ने यह कदम उठाया है।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम आदेश की अधीन रहेगी। कोरोना काल में सरकार की ओर से राज्य को बेरोजगारों को दी गई रियायत का लाभ भी उक्त पात्र अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। जिला स्तर पर प्राथमिक सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर कार्मिक के बीती नौ दिसंबर को जारी आदेश के मुताबिक उक्त आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में एक बार के लिए छूट भी दी जाएगी।