उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में सभी संवर्गों के लोकसेवकों के प्रमोशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
सरकार ने यह कदम हाल ही में उच्च न्यायालय से पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पारित आदेश और इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका विचाराधीन होने के चलते उठाया है।
न्यायालय से अंतिम आदेश आने व सरकार के स्तर पर कोई नीतिगत निर्णय लेने तक पदोन्नतियों पर रोक रहेगी। सभी विभागों को अगले आदेशों तक विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) बैठक स्थगित रखने को कहा गया है। ये आदेश मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी किए हैं।