10 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर-शेड्यूल जारी, सरकारी कर्मचारियों-शिक्षकों के तबादले को बदले नियम

उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारी-शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों की डेडलाइन 10 जुलाई तक तय की है। स्थानांतरण आदेश के एक हफ्ते के भीतर हर हाल में नई तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग देनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अनुमोदन के बाद सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ह्यांकी ने तबादला ऐक्ट की तय तिथियों में संशोधन के यह आदेश किए हैं।

उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारी-शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों की डेडलाइन 10 जुलाई तक तय कर दी है। सरकार ने कहा कि स्थानांतरण आदेश के एक हफ्ते के भीतर हर हाल में नई तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग देनी होगी।

आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने इस खबर को ब्रेक किया था। कोविड महामारी के चलते सरकार ने पिछले दो साल से तबादला सत्र शून्य कर दिया था। अब अनूकुल  स्थिति आने पर ऐक्ट के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 10 फीसदी कर्मचारी-शिक्षक तबादलों की जद में आएंगे। इससे लंबे समय से दुर्गम से सुगम में तैनाती का ख्वाब पाले कर्मचारी-शिक्षकों को राहत मिलेगी।

सचिव कार्मिक अरविंद ह्यांकी ने बताया कि पांच जुलाई तक हर सूरत में शासन, मंडल और जिलास्तर पर गठित समितियां तबादलों की संस्तुति करेंगी। तबादला करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। पिछले सालों में यह तिथि 10 जून थी। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण आदेश होने के सात दिन के भीतर कर्मचारी-शिक्षक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त होंगे।

जबकि आदेश के 10 दिन के भीतर नई तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को ऐक्ट का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिए हैं।

समय सारिणी

30 अप्रैल तक विभागाध्यक्ष करेंगे मानकों के हिसाब से चिन्हीकरण
1 मई तक स्थानांतरण समितियों का गठन
15 मई तक सुगम-दुर्गम कार्यस्थल का निर्धारण
20 मई तक अनिवार्य तबादलों की जद में आने वाले कर्मचारियों से मांगे जाएंगे विकल्प
31 मई अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि
15 जून आवेदन प्राप्त करने की तिथि
20 जून प्राप्त आवेदन व विकल्प वेबसाइट करने होंगे अपलोड
ल्ल    25 जून से 5जुलाई तक-स्थानांतरण समितियों की बैठक व सिफारिश
ल्ल    10 जुलाई स्थानांतरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि

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