नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चिदंबरम को 26 अगस्त तक CBI की हिरासत में रहना होगा। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि परिवार के सदस्य चिदंबरम से आधे घंटे रोजाना मिल सकते है। सीबीआई ने पी चिदंबरम से पूछताछ कर ‘बड़ी साजिश’ का खुलासा करने के लिए उनकी पांच दिनों की हिरासत मांगी। इस पर, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर आधे घंटे बाद फैसला सुनाया जायेगा।
कोर्ट ने कहा:
-अग्रिम जमानत नामंजूर करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पी चिदंबरम की जमानत याचिका न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के समक्ष शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध हुई।
-सभी तथ्यों और परिस्थतियों पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि चिदंबरम की पुलिस हिरासत उचित है।
-चिदंबरम के वकीलों और परिवार के सदस्यों को प्रत्येक दिन उनसे आधे घंटे की मुलाकात की इजाजत होगी।
-चिदंबरम की मेडिकल जांच कानून के मुताबिक की जाए।
इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह आधे घंटे बाद अपना फैसला सुनाएंगे। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने सीबीआई और चिदंबरम के वकील की जिरह को डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुना। न्यायाधीश ने कहा कि वह 30 मिनट बाद अपना आदेश सुनाएंगे।