इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत का कहना है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की सजा के ‘‘अंतत: टिके रहने की संभावना कम है।’’ इस अदालत ने तीनों को जमानत पर रिहा करने के दो सप्ताह बाद बुधवार को विस्तृत फैसला जारी किया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने 19 सितंबर को एवेनफील्ड फैसले को चुनौती देने के लिए शरीफ, मरियम और कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया था।
न्यायमूर्ति अथर मीनाल्ला ने फैसला पढकर सुनाया और जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर द्वारा छह जुलाई को तीनों को दी गई सजा को निलंबित किया।भ्रष्ट गतिविधियों के जरिये लंदन में चार आलीशान फ्लैट खरीदने से संबंधित एवेनफील्ड संपत्ति मामले में शरीफ, मरियम और सफदर को क्रमश: 11 साल, आठ साल और एक साल की सजा दी थी।
‘जियो न्यूज’ ने खबर दी कि उच्च न्यायालय के 19 सितंबर के आदेश पर 41 पेज का फैसला न्यायमूर्ति मीनाल्ला ने लिखा था।खबर में फैसले के हवाले से कहा गया कि संदिग्धों को दी गई सजा के अंतत: टिके रहने की संभावना कम है।