वरिष्ठ नागरिक दूसरों से मंगवा सकेंगे सरकारी राशन
डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी ने बताया कि जिले में करीब दस हजार सीनियर सिटीजन कार्ड धारक हैं। ये या तो परिवार से अलग रहते हैं, या उनके परिवार के सदस्य दूसरे राज्यों में रहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के चलते वे सरकारी राशन की दुकान तक पहुंचने में असमर्थ हैं।
अब वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी राशन लेने के लिए डीलर के पास नहीं जाना होगा। किसी भी व्यक्ति से राशन मंगवा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से राशन मंगवाएंगे, उसको लेकर शपथपत्र देना होगा।
उनको हर माह राशन मिल सके, इसको लेकर विभाग ने फैसला लिया है। वरिष्ठ नागरिक घर बैठे दूसरे व्यक्ति से राशन मंगवा सकते हैं। उसके लिए राशन कार्ड धारक को आधार कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, शपथ पत्र देना होगा। जो व्यक्ति राशन लेने जायेगा, उसका नाम शपथ पत्र में सार्वजनिक करना होगा। इस संबंध में राशन डीलरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आय से अधिक चालीस उपभोक्ताओं ने किये राशन कार्ड सरेंडर
आय से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (सफेद कार्ड)और राज्य खाद्य सुरक्षा (पीले कार्ड) के राशन कार्ड धारकों ने पूर्ति विभाग को चालीस राशन कार्ड सरेंडर कर दिये हैं। विभाग ने योजना का लाभ ले रहे अपात्र कार्ड धारकों की जांच शुरू कर दी थी।
डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी ने बताया आय से अधिक राशन कार्ड के जरिये सरकारी योजना का लाभ उठा रहे कार्ड धारकों की जांच विभाग ने बैठाई थी। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 36 और राज्य खाद्य सुरक्षा के 4 कार्ड सरेंडर किये गये हैं। इसमें से प्रेमनगर इलाके से 8, परिसीमन से 3,डालनवाला से 1, धर्मपुर से 4, कनॉट प्लेस से 6, खुड़बुड़ा 1, क्लेमनटाउन से 4,सहसपुर से 7, रायपुर से 6 आय से अधिक उपभोक्ताओं ने कार्ड को सरेंडर किया है।
बताया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में मासिक आय पंद्रह हजार और राज्य खाद्य सुरक्षा में सालाना आय पांच लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा अन्य उपभोक्ताओं को भी एक सप्ताह की चेतावनी दी गयी है। उसके बाद जो व्यक्ति पकड़ में आयेगा उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौपी जायेगी। इसके बाद कार्रवाई की जायेगी।