नई दिल्ली। SC/ST एक्ट में हुए बदलावों पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में तीन दिनों के अंदर सभी पक्षों से राय मांगी है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले पर व्यापक पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।
याचिका में कहा गया था कि सरकार न्यायालय के फैसले में दिए तर्कों से सहमत नहीं है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सोमवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। फिलहाल उच्चतम न्यायालय का यह फैसला 11 अप्रैल तक लागू रहेगा।