मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वॉरंट पर रोक लगा दी। इस मामले में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की अपील उच्चतम न्यायालय में लंबित है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि, ‘सरकार की अपील स्वीकार करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक सलमान को मुचलका देने के लिए यहां न्यायालय के समक्ष पेश होना था।’
घरात ने कहा कि अदालत ने पिछले हफ्ते सलमान के खिलाफ जमानती वॉरंट उस वक्त जारी किया था जब अभिनेता ने पिछली दो तारीखों पर मुचलका (अच्छे व्यवहार के लिए एक गारंटर) देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की। खान के वकील ने आज सत्र न्यायाधीश एम जी देशपांडे के समक्ष अर्जी दायर की जिन्होंने जमानती वॉरंट पर रोक लगा दी।