24 अगस्त तक जारी रहेंगी पाबंदियां, RTPCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगी उत्तराखंड में एंट्री
उत्तराखंड सरकार ने पिछले हफ्ते की कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन्स को यथावत 24 अगस्त तक के लिए लागू किया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में हालांकि काफी गिरावट आ चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है। जिन व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 15 दिन पूर्व लग चुकी है और यदि वह इसका प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो उन्हें एअरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर राज्य की सीमा पर प्रवेश की अनुमति रहेगी, जबकि जो व्यक्ति यह प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकेंगे, उन्हें 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट व एंटीजन जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी।
उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए बढ़ाकर 24 अगस्त सुबह छह बजे तक कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। साथ ही, टूरिस्टों के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया गया है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कर्फ्यू को एक हफ्ते बढ़ाया गया है। कहा कि पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करवाया जाए। घर से बाहर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए।
आदेश में कहा गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन रात नौ बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट के लिए रात दस बजे तक का समय निर्धारित किया है। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है, अलबत्ता लोगों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा।