05 अक्टूबर तक पाबंदियां जारी, कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के बिना उत्तराखंड में No Entry
कोरोना रिपोर्ट के बिना बाहर से आने वालाें की उत्तराखंड में नो एंट्री रहेगी। पूर्व की जारी गाइड लाइन में निर्धारित शर्तों को ही यथावत रखा गया है। सोमवार को मुख्य सचिव डा. सुखविंदर सिंह संधु ने यह आदेश किए हैं। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू दो हफ्ते के लिए बढ़ाकर पांच अक्तूबर तक कर दिया गया है। दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिवर रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है।
अभी तक राज्य सरकार हर हफ्ते के लिए कर्फ्यू की गाइड लाइन जारी करती रही, लेकिन इस बार पांच अक्तूबर तक के लिए इसे बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव संधु ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए उन्हीं लोगों की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास वैक्सीन के दो डोज का 15 दिन पहले का प्रमाण पत्र है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना होगा। अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए भी यही व्यवस्था बरकरार है।
इसके अलावा, चारधाम यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्रियों के लिए भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। वैक्सीन के दो डोज का प्रमाण पत्र दिखाने पर समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। शादी-समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर की 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्य बाध्यता को खत्म कर दिया है। हालांकि, समारोह में क्षमता के 50 फीसदी मेहमानों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन की दो डोज लगा ली हैं वे इसके प्रमाण पत्र के आधार पर शामिल हो सकेंगे, जबकि एक डोज वैक्सीन वालों को कोरोना की 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता अभी बरकरार रखी है। इसी तरह कोचिंग सेंटरों में भी अभी 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा ही 50 फीसदी क्षमता के साथ आ सकेंगे।
वैडिंग प्वाइंट प्रबंधन और कैटरिंग स्टाफ में लगे कर्मचारियों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। वहीं, बाहरी प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों के पास यदि वैक्सीन का दो डोज प्रमाण पत्र है तो वे इसके आधार पर राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। सरकार ने अन्य शर्तें पूर्व की भांति यथावत की हैं। सरकार ने प्रशासन-पुलिस को निर्देशित किया है कि वह कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करवाएं। कहा कि मास्क के बिना घर से निकलने वाले लोगों का चालान काटा जाए।