उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केसों के बीच अब वीकेंड कर्फ्यू की तैयारी
चंद दिन पहले ही सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू में आधा घंटे की रियायत दी है, लेकिन जिस प्रकार कोरोना संक्रमण बढ़ा है, उसमें इसमें कटौती की जा सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैठक में प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विचार मंथन किया जा रहा है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। रात 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। शुक्रवार से प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम आटो, रिक्शा आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम का संचालन भी आधी क्षमता के साथ होगा। प्रदेश भर में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा को पूर्णत बंद कर दिया गया है।
कोरोना संक्रमण की दर में लगातार वृद्धि से उत्तराखंड भी वीकेंड कर्फ्यू की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही इसके आदेश जारी हो सकते हैं। कोरोना चेन तोड़ने के लिए सरकार नाइट कर्फ्यू की अवधि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार शाम सीएम की अध्यक्षता में कोरोना की समीक्षा बैठक में इस पर सहमति बनी है। बैठक में मौजूद करीब करीब सभी अधिकारियों ने कोरोना चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड करफ्यू को कारगर उपाय बताया गया। मालूम हो कि दिल्ली समेत कुछ राज्य फार्मूले के लागू भी कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति दी है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की गतिविधियों को कम से कम करने के लिए रात्रिकालीन करफॅ्यू की अवधि को कम करने पर भी सहमति बनी है।
समस्त धार्मिक,राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। मालूम हो कि कोरेाना की पहली लहर सामान्य होने से पहले भी यही मानक लागू थे। अनलॉक के दौरान सरकार ने धीरे धीरे सभी चीजों का सामान्य करना शुरू कर दिया था। मुख्य सचिव ने बताया कि कफ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कुछ श्रेणियों में थोडृी रियायत का प्रावधान किया गया है। अब तक कफयू केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लागू था।
-सार्वजनिक वाहन, बस, ऑटो, विक्रम, रिक्शा आदि
– सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, और जिम
100 प्रतिशत प्रतिबंध
कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा
कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
– इंडस्ट्रीज की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारी
– राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गोँ पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सामान की आवाजाही
– मालवाहक वाहनों की यात्रा और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को
– बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग
-शादी और संबंधित समारोह के बैंकट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी