देहरादून में अब सिर्फ सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम समेत कई अधिकारियों ही जारी सकेंगे लॉकडाउन पास

सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब प्रशासन द्वारा तय किए गए अधिकारी ही लॉकडाउन के पास जारी कर सकेंगे। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम समेत कई अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को देखते हुए अब सिर्फ प्रशासन की ओर से ही पास जारी होगा। अभी तक देहरादून स्मार्ट सिटी के साथ ही पुलिस की ओर से भी पास जारी किए जा रहे थे।

इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से ही ऑनलाइन पास भी जारी किए जाएंगे, ताकि घर से निकलने वालों को कोई परेशानी न हो।

ऐसे बनवाएं पास

पास आवेदन के लिए dehradun.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। जहां एसेंशियल सर्विसेज लॉकडाउन पास लिंक पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद एक फार्म खुलेगा। जिसमें इमरजेंसी सर्विस का उल्लेख करते हुए कारण, किस रूट से जाना है, कौन सा वाहन प्रयोग करना है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कितने समय के लिए पास की जरूरत है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल, आधार संख्या आदि का उल्लेख करते हुए फार्म भरना है। इस फार्म के साथ आवेदक की फोटो और पहचानपत्र को भी अपलोड करना जरूरी है।

सेवा पास जारी करने वाले अधिकारी

– शव यात्रा के लिए : सिटी मजिस्ट्रेट व संबंधित एसडीएम
– विवाह समारोह : सिटी मजिस्ट्रेट व संबंधित एसडीएम
– भारत सरकार तथा उनके अधीनस्थ कार्यालय : एडीएम प्रशासन
– राज्य सरकार के कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय : एडीएम प्रशासन
– पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल और नगर निगम, नगर पालिका : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष
– व्यक्तियों के आवागमन के लिए : सिटी मजिस्ट्रेट व संबंधित एसडीएम
– बैंक : लीड बैंक अधिकारी कार्मिकों के लिए बैंक की आईडी मान्य होगी तथा वाहनों के लिए बैंक मैनेजर द्वारा जारी पास मान्य होंगे
– सभी तरह के पौधरोपण एवं संबद्ध कार्य : प्रभागीय वनाधिकारी
– वन कार्यालय, चिड़ियाघर, नर्सरी, वन्य जीव, वनाग्नि, पौधरोपण, संचरण, वन के पास : संबंधित कार्यालयाध्यक्ष
– मनरेगा कार्य : संबंधित खंड विकास अधिकारी

– पेंशन वितरण, शिशु, दिव्यांग आदि के लिए आश्रय स्थल का संचालन, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन : जिला प्रोबेशन अधिकारी
– सार्वजनिक सेवाएं, ऊर्जा का उत्पादन : एडीएम प्रशासन
– डाकघरों समेत डाक का वितरण : अधीक्षक डाकघर
– जल स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन सेवा : नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत
– दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं का संचालन : संबंधित एसडीएम
– माल, कारगो सेवाओं की ढुलाई, आवागमन, रेल संचालन में पार्सल एवं जरूरी सेवाओं का संचालन : एडीएम प्रशासन
– नगर निगम, पालिका की सीमा से बाहर सड़क, राजमार्ग, रेलवे संबंधी निर्माण, सिंचाई परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र में परियोजना, अक्षय ऊर्जा परियोजना का निर्माण, नगर निगम ऋषिकेश या पालिकाओं की सीमा के अंतर्गत जहां बाहर से मजदूरों की जरूरत न हो : सिटी मजिस्ट्रेट व संबंधित एसडीएम
– आवश्यक सामग्री के आवागमन के लिए ट्रक व अन्य वाहन क्लीनर सहित : संबंधित एसडीएम
– आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुमति ईंट भट्ठे, होल सेल, ई-कॉमर्स कंपनियां आदि : सिटी मजिस्ट्रेट
– किराना समेत अन्य दुकानें, होम डिलीवरी आदि : संबंधित एसडीएम
– कृषि, बागवानी, कीटनाशक, बीजों की दुकान आदि : मुख्य कृषि अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी
– पशुपालन एवं संबंधित काम : मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
– चिकित्सा संबंधी उपकरणों, कच्चे एवं जरूरी वस्तुओं का निर्माण : महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र
– सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाएं : संबंधित एसडीएम
– वाणिज्य एवं निजी क्षेत्र : संबंधित एसडीएम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *