उत्तराखंड में छह सितंबर से ऑनलाइन होंगे दाखिल खारिज, यह प्रक्रिया होगी
उक्त सॉफ्टवेयर छह सितंबर से एक साथ सभी निकायों में लागू किया जाना है। इसके बाद किसी भी स्थिति में म्यूटेशन के आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उत्तराखंड के सभी निकायों में आगामी छह सितंबर से दाखिल खारिज पूरी तरह ऑनलाइन होगा। शहरी विकास निदेशक ने सभी निकायों को इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। निदेशक ललित मोहन रयाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार सम्पत्ति कर सुधार के क्रम में विभाग ने म्यूटेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है।
इसलिए सभी निकाय अपने यहां सॉफ्टवेयर की उपलब्धता और कार्मिकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कर लें। विभाग ने इसके लिए मंगलवार को नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। प्रथम चरण में विभाग सभी निकायों में हाउस टैक्स प्रणाली ऑनलाइन कर चुका है। अब कई एप के जरिए भी निकायों का हाउस टैक्स जमा हो रहा है। इसके लिए विभाग का सॉफ्टवेयर बीबीपीएस से जोड़ दिया गया है।