राज्य में अब अपने घर का सपना होगा साकार, 15 दिन में पास होगा नक्शा

राज्य में अब अपने घर का सपना होगा साकार, 15 दिन में पास होगा नक्शा

जिला विकास प्राधिकरणों के अस्तित्व में आने से पहले राज्य के केवल चार प्राधिकरण थे। यहां सेवा के अधिकार के तहत घर के नक्शे पन्द्रह दिन में पास करने का नियम था। अन्य सेवाओं के लिए भी सेवा के अधिकार के तहत समय सीमा तय की गई थी।

राज्य के जिला विकास प्राधिकरणों को घर के नक्शे अब 15 दिन में पास करने होंगे। आवास विभाग ने अन्य प्राधिकरणों की तरह अब जिला विकास प्राधिकरणों के लिए भी सेवा का अधिकार कानून के तहत सेवाएं देने की समय अवधि तय कर दी है। सचिव आवास शैलेष बगौली ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।

लेकिन अब सभी जिलों में जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण वजूद में आ गए हैं, साथ ही पूर्व में गठित प्राधिकरणों का भी दायरा बदल गया है। इस कारण इस नियम को लागू करने में दिक्कतें आ रही थीं।

इसके चलते अब आवास विभाग ने सभी जिला विकास प्राधिकरणों में सेवा का अधिकार अधिनियम नए सिरे से लागू कर दिया है। इसमें सेवाओं की समय अवधि तय करने के साथ ही संबंधित अधिकारी के साथ ही प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी के नाम भी तय कर दिए गए हैं। सचिव आवास शैलेष बगौली की ओर से हाल ही में इस बारे में शासनादेश जारी किया गया है।

एनओसी के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर

आवास विभाग नक्शा पास कराने के लिए दूसरे विभागों की एनओसी लेने की प्रक्रिया को भी सरल बना रहा है। इसके लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, जिसमें दूसरे विभागों के नोडल अधिकारियों को भी जोड़ा जा रहा है।

आवेदनकर्ता की ओर से नक्शा जमा किए जाने के साथ ही, एनओसी के लिए आवेदन स्वत: ही सभी विभागों के पास पहुंच जाएगा। जिस पर विभाग तय समय के अंदर निर्णय लेंगे।

दरअसल अभी पहाड़ी जिलों में वन भूमि और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र अधिक होने के कारण लोगों को बड़े व्यावसायिक निर्माण के लिए दो दर्जन से अधिक विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है, जो अपने आप में टेढ़ा काम है। अब यह काम एक जगह से हो सकेगा।

सेवा और समय सीमा
एकल आवासीय               15 दिन
ग्रुप हाउसिंग                    30 दिन
नक्शे की नकल                05 दिन
कम्प्लीशन सर्टिफिकेट       08 दिन
फिटनेस सर्टिफिकेट          31 दिन
भू उपयोग की जानकारी     10 दिन

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