उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में बाहरी लोगों की No Entry

उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में बाहरी लोगों की No Entry

हर दिन दो बार कीटाणु नाशक फिनायल से फर्श, गलियारे शौचालयों, सिंक, वॉटर पॉइंट का सेनेटाइजेशन, हफ्ते में दो बार प्रवेश द्वार, दरवाजों, फर्श,सीढ़ियों, रेलिंग, फर्नीचर, लिफ्ट आदि का सेनेटाइजेशन किया जाए, पीने के पानी की शुद्धता की लगातार जांच, ऑफिस के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर अवश्य रखना होगा, एसी का प्रयोग कम से कम हो। सोशल डिस्टेंसिंग: दफ़्तर खुलने-बंद होने, लंच टाइम में भीड़ न हो, वेटिंग रूम, विजिटर लॉबी में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन, दो कुर्सियों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रहे, लिफ्ट के बजाए सीढि़यों का इस्तेमाल, हर कर्मचारी को पहचान पत्र रखना होगा।

कोरोना संक्रमण को लगातार बढ़ता देख सरकारी दफ्तरों में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बुधवार को सभी विभागों के लिए 25 विभिन्न सावधानियां बरतने के आदेश दिए। आरोग्य सेतू ऐप का इस्तेमाल हर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। साथ ही दफ्तर-सभागारों में बैठक-समारोहों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने को कहा है। दफ्तरों में अनावश्यक आंगतुकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी।

कार्यालय परिसरों में गुटका, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन एवं थूकना पूर्णत: प्रतिबन्धित, मास्क/फेस कवर का उपयेाग अनिवार्य, बार-बार छूने से बचने के लिए दफ्तर के दरवाजों को खुला रखना होगा। कर्मचारी विशेषत: पानी की बोतल चाय मग अपने घर से ही लाएं और कैंटीन में डिस्पोजल बर्तनों का उपयोग।

मुख्य सचिव के अनुसार खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी / कर्मचारी को कार्यालय में न बुलाया जाए। उन्हें मान्य छुट्िटयां दी जाएंगी। साथ ही ऐसी बीमारी से पीड़ित कार्मिकों को बीमारी की सूचना अनिवार्य रूप से अधिकारियों को देनी होगी।

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