हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अल्मोड़ा निवासी जीतेंद्र यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को यह आदेश दिया। यादव ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने और वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग और उसके निस्तारण के लिए नियम बनाये थे लेकिन उत्तराखंड में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और इसके कचरे को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर प्लास्टिक कचरे का निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
उनका कहना है कि नियमों के तहत उत्पादनकर्ता, परिवहनकर्ता और विक्रेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह जितना प्लास्टिक निर्मित माल बेचेंगे, उतना ही खाली प्लास्टिक वापस लेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित नगर निगम, नगर पालिका एवं अन्य स्थानीय निकाय को फंड देंगे, जिससे कि वे प्लास्टिक का निस्तारण कर सकें। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य में प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों, प्लास्टिक का परिवहन करने वालों और बेचने वालों को 10 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कराने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो कारोबारी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उनके उत्पादों की उत्तराखंड में बिक्री पर रोक लगा दें।
खाली बोतलें, रैपर वापस ले जाएं
हाईकोर्ट ने कहा कि प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां, परिवहनकर्ता और विक्रेता यह सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक की खाली बोतलें, चिप्स के रैपर आदि को वापस ले जाएं। अगर वह इन्हें वापस नहीं ले जाते हैं, तो उसके निस्तारण के लिए नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों को पैसा चुकाएं।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों का प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। वहीं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने को कहा है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक की 12 ऐसी वस्तुओं की सूची जारी की है जो पूरी तरह बैन कर दी गई हैं। पीसीबी के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि ने बताया कि पॉलीथिन निर्मित नॉन वोवेन पॉली प्रोपेलीन बैग्स, थर्माकोल व प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, रीसाइकिल प्लास्टिक फूड कंटेनर, प्लास्टिक इयर बड, आइसक्रीम-बैलून, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक रैपर, पालिस्ट्रीन फार डेकोरेशन को प्रतिबंधित किया गया है। इनके उपयोग पर जुर्माना लगाया जाएगा।