शहीदों के आश्रितों को अब मिलेगी एकमुश्त सहायता राशि, सेना और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को तोहफा
राज्य स्तर पर अब तक जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कानून नहीं था। नतीजतन सरकार सीएम राहत कोष से ही दस लाख रुपये तक की अनुग्रह राशि प्रदान करती थी। लेकिन इसमें भी बजट की कमी के चलते, कई बार देरी हो जाती थी। इसलिए प्रदेश सरकार ने अब इसके लिए विशेष कानून बना दिया है। इसके तहत युद्ध, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद की घटनाओं में शहीद होने वाले जवानों के आश्रितों को जीवन यापन के लिए एकमुश्त सहायता राशि मिल सकेगी।
देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार अब एकमुश्त अनुग्रह राशि देगी। इसमें रक्षा बल और अर्द्धसैनिक बल के जवान शामिल होंगे। इसके लिए बुधवार को विधानसभा ने उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह, अनुदान विधेयक, 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक के प्रावधान पांच मार्च 2014 के बाद से शहीद हुए उत्तराखंड के स्थायी निवासी सैनिकों पर लागू होंगे। सैन्य बहुल प्रदेश हर साल अपने कई वीर जवानों की शहादत देखता है।