नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह कई करोड़ रूपये के चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इन मामलों में यादव को दोषी ठहराया गया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने सीबीआई से इस संबंध में नौ अप्रैल तक जवाब देने को कहा है और कहा है कि यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार दस अप्रैल को की जाएगी।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो की ओर से पेश हुये वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुये कहा कि मामले में नोटिस जारी किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में एजेंसी को जवाब दायर करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, ‘‘आप (सीबीआई) नौ अप्रैल तक जवाब दायर करें। हम 10 अप्रैल को मामले (यादव के जमानत याचिका) पर सुनवाई करेंगे।’’ इस समय रांची के बिरसा मुंडा सेन्ट्रल जेल में बंद राजद प्रमुख ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 10 जनवरी को अपनी जमानत याचिका खारिज किये जाने को चुनौती दी है।
900 करोड़ रूपये से अधिक के चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में प्रसाद को दोषी ठहराया गया है। ये मामले 1990 के दशक की शुरुआत में पशुपालन विभाग के कोषागार से पैसे की धोखाधड़ी करने से संबंधित थे। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था। जिस समय कथित घोटाला हुआ था उस समय राजद बिहार में सत्ता में थी और लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे।