ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया को आज भ्रष्टाचार के एक मामले में चार महीने की जमानतदे दी गई जिससे उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। खालिदा को सैन्य शासक से नेता बने उनके दिवंगत पति जियाउर रहमान के नाम पर‘ जिया आर्फनेज ट्रस्ट’ के लिए विदेशी चंदे में करीब ढाई लाख डॉलर के गबन के मामले में आठ फरवरी को पांच साल के कारावास की सजा हुई थी।
उच्च न्यायालय ने आज उन्हें चार महीने की अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एम इनायेतुर रहीम तथा न्यायमूर्ति शाहिदुल करीम की पीठ ने कल निचली अदालत से मामले से जुड़े दस्तावेज मिलने के बाद फैसला सुनाया। खालिदा और उनके तीन सहयोगियों पर‘ जिया चैरिटेबल ट्रस्ट’ से तीन करोड़15 लाख टके के गबन का आरोप है। यह भी आरोप है कि उनकी अगुवाई में उनके बेटे सहित पांच लोगों ने दो लाख77 हजार डॉलर कर गबन किया।