करण ओबेरॉय को नहीं मिली जमानत, जानिए पूरा मामला

मुंबई। एक महिला के साथ बलात्कार और उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार हुये टेलीविजन के अभिनेता करण ओबेरॉय ने जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय की शरण ली है। उसकी जमानत याचिका इस महीने की शुरूआत में एक सत्र अदालत निरस्त कर चुकी है। सत्र अदालत ने पाया था कि मामले की जांच चल रही है इसलिए उसे जमानत पर छोड़ना सही नहीं होगा।

करण ने अपने वकील दिनेश तिवारी के माध्यम से सोमवार को दायर इस याचिका में दावा किया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उक्त महिला के साथ आपसी रजामंदी से रिश्ते कायम हुये थे। इस 40 साल के टीवी अभिनेता को एक महिला की शिकायत के आधार इस महीने की शुरूआत में गिरफ्तार किया गया था।

करण पर आरोप लगा था कि वह शादी करने का झांसा देकर उक्त महिला के साथ 2016 से ही बलात्कार कर रहा है। इतना ही नहीं करण ने उक्त महिला के अश्लील वीडियो भी बना लिए और उन्हें जारी करने की धमकी देकर धन की उगाही करता रहा। उच्च न्यायालय के इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई करने की आशा है।

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