उत्तराखंड में उद्योगों के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सरकार

उत्तराखंड में उद्योगों के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सरकार

मुरुगेशन ने कहा कि, किसी फैक्ट्री में कुछ कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर पूरी यूनिट सील नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन, उद्योगों की सहायता से औद्योगिक क्षेत्र में जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। मुरुगेशन ने बताया कि नई गाइडलाइन में संक्रमण फैलने से पहले इसकी रोकथाम के उपायों पर जोर दिया गया है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों में सैम्पलिंग बढ़ाई जाएगी।

प्रभारी सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन ने कहा है कि, कोरोना काल में उद्योगों के संचालन के लिए सरकार ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। एक दो दिन में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी।

उद्योगों को दस प्रतिशत कर्मचारियों की अनिवार्य सैम्पलिंग करवानी होगी, इस पर उद्योग संगठन भी सहमत हैं। संक्रमण के छिटपुट केस सामने आने पर पूरी फैक्ट्री सील करने के बजाय सेनिटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उद्योगों को कर्मचारियों की आवाजाही के मामले में भी कुछ ओर छूट दी जा रही है। मुरुगेशन ने बताया कि गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई है, एक दो दिन में इसे जारी कर दिया जाएगा।

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