GST रिटर्न नहीं भरा तो माल नहीं ले जा सकेंगे, पोर्टल पर यह नियम दोबारा लागू
टैक्स सीएचआर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं टैक्सेशन सहित 44 कानूनी और जागरूकता पुस्तकों के लेखक नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ को बताया है कि जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध चार अगस्त 2021 की एडवाइजरी के मुताबिक, जून 2021 तक दो या अधिक जीएसटी आर-3 बी फाइल नहीं करने वाले कारोबारियों और कम्पोजिशन वाले नई व्यवस्था से प्रभावित होंगे। ऐसे कारोबारी जिन्होंने अप्रैल और जून 21 के रिटर्न जीएसटी आर सीएमपी-02 फाइल नहीं किए हैं उनकी ई-वेबिल व्यवस्था बंद करने की एडवाइजरी 15 अगस्त 2021 के बाद पुन: जारी हो रही है। अब जीएसटी नंबर डालकर ई-वेबिल नहीं बना सकेंगे।
जून 2021 तक पिछले दो लगातार जीएसटी-3 बी फाइल नहीं करने वाले व्यापारी अब ई-वेबिल बनाकर 50 हजार से अधिक माल को परिवहन नहीं कर सकेंगे। ऐसा उनकी ई-वेबिल सुविधा ब्लॉक करने से होगा। ई-वेबिल ब्लॉक करने की व्यवस्था को कोविड 19 महामारी से अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया था। इसे 16 अगस्त 2021 से पुन: लागू कर दिया गया है।
नदीम ने बताया है कि ई-वेबिल सुविधा ब्लॉक होने से पहले इसकी सूचना व्यापारी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस से और ई-मेल पर भेजे जाने की व्यवस्था है। ई-वेबिल सुविधा ब्लॉक होने पर भी एसएमएस व ई-मेल प्राप्त होगा।
नदीम ने बताया है कि ई-वेबिल ब्लॉक होने पर रिटर्न लेट फीस व ब्याज सहित फाइल करने के बाद ही यह सुविधा बहाल हो सकेगी। इसके लिए कर निर्धारण अधिकारी को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। उनके आदेश से व्यवस्था बहाल हो सकती है। इसके लिये प्रार्थना पत्र के साथ रिटर्न फाइन न करने के कारण व इसके समर्थन के दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। इस पर सुनवाई के अवसर देने के बाद कर निर्धारण अधिकारी सुविधा बहाल करने या न करने का आदेश जारी करेंगे।