दून और हिमाचल प्रदेश के बीच चलेंगी पांच नई बस
एसटीए बैठक में वाहनों की आयु (मॉडल कंडीशन) पर सरसरी चर्चा की गई। राज्य स्तर से वाहनों की आयु सीमा तय करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुका है। यह अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। मालूम हो कि समय समय पर हाईकोर्ट और एनजीटी ने प्रदूषण को देखते हुए वाहनों की आयु सीमा तय करने के निर्देश दिए थे।
राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक में हिमाचल और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में नई बस सेवाओं शुरू करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। एसटीए पांच मार्गों पर नए परमिट जारी करने की सहमति दे दी। दोनों राज्यों के बस संचालन करार में इसे जोड़ने के लिए परिवहन निगम सरकार को संस्तुति करेगा। जल्द ही हिमाचल सरकार को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा।
इसके आधार पर एसटीएस ने विक्रम, बस आदि की आयु सीमा तय की। इसके विरोध में विक्रम मालिक हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने एसटीए के आदेश केा सीमाओ का अतिक्रमण माना था। इसीप्रकार सुप्रीम कोर्ट में भी हार का सामना करने के बाद कुछ समय पहले परिवहन विभाग आयु सीमा तय करने क आदेश को ले चुका है।
रूट शामिल
-देहरादून-पांवटा साहिब मार्ग
-विकासनगर-त्यूणी-अटाल वाया मीनस मार्ग
-विकासनगर से रोहडू वाया त्यूणी मार्ग
-विकासनगर से शिमला वाया नाहन-पांवटा मार्ग
-विकासनगर से शिमला वाया मीनस-नेरवा मार्ग