सस्ती बिजली प्रीपेड मीटर वाले घरेलू व अन्य उपभोक्ताओं को मिलेगी
यूपीसीएल ने प्रीपेड मीटर के लिए नये नियम जारी कर दिए हैं। उपभोक्ता प्रीपेड मीटर लगवाने को विद्युत वितरण खंड कार्यालय में 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 25 किलोवाट भार तक के सभी श्रेणियों के एलटी ग्राहक, प्रीपेड मीटर का विकल्प चुन सकते हैं।
उत्तराखंड में बिजली के प्रीपेड मीटर का प्रयोग करने पर अब घरेलू उपभोक्ताओं को चार व अन्य श्रेणी में तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। साथ ही वोल्टेज रिबेट, सरचार्ज, लो पावर फैक्टर सरचार्ज और अधिक भार पैनल्टी भी नहीं देनी होगी।
अब 25 किलोवाट भार तक के सभी अस्थाई एलटी कनेक्शन, सरकारी संस्थाओं व विज्ञापन होर्डिंग के कनेक्शन अनिवार्य रूप से प्रीपेड मीटर के माध्यम से ही जारी होंगे। बिजली मूल्य पर कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी लेकिन मीटर की लागत और अन्य उपकरणों की सिक्योरिटी ली जाएगी।
यह सिंगल फेज को पांच हजार व थ्री फेज को दस हजार रुपये होगी। बीपीएल उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। उपभोक्ता को वर्ष में एक बार सामान्य कनेक्शन को प्रीपेड या प्रीपेड को सामान्य में बदलवाने का मौका मिलेगा। संबंधित खबर