दलेर मेहंदी पाए गए दोषी, 2 साल की सजा

नयी दिल्ली। अदालत ने वर्ष 2003 के मानव तस्करी मामले में पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को दो साल कैद की सजा सुनाई। वकील गुरप्रीत सिंह भसीन ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश निधि सैनी की अदालत में उन्हें भादंवि की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी पाया। उन्होंने बताया कि दलेर पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बहरहाल, गायक जमानती मुचलके पर रिहा हैं।

बख्शीश सिंह नामक शख्स की शिकायत के आधार पर अदालत ने दलेर मेहंदी और शमशेर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद दोनों भाईयों के खिलाफ करीब35 अन्य मामले निकलकर सामने आए थे। शिकायत में मेहंदी भाइयों पर आरोप लगाया गया था कि वे लोगों से गैरकानूनी तरीके से उन्हें अमेरिका ले जाने के लिए पैसा लेते थे लेकिन बाद में अपना वादा पूरा नहीं करते थे।

बख्शीश सिंह ने आरोप लगाया था कि पंजाबी गायक ने उसे कनाडा ले जाने के लिए उससे पैसे लिए थे। ऐसा आरोप लगाया गया था कि मेहंदी भाई 1998 और 1999 के बीच दोसमूहों को अमेरिका ले गए थे। समूह केतौर पर दस सदस्यों को ले जाया गया था लेकिन उन्हें‘‘ गैरकानूनी’’तरीके से वहीं छोड़ दिया गया।

दलेर एक अभिनेत्री के साथ अमेरिका गए थेऔर उन्होंने कथित तौर पर तीन लड़कियों को सान फ्रांसिस्को में छोड़ा। दोनो भाई कुछ अन्य अभिनेताओं के साथ अक्तूबर1999 में कुछ और लोगों को लेकर गए और इस दौरान उन्होंने तीन लड़कों को न्यू जर्सी छोड़ा। पटियाला पुलिस ने गायकों के नयी दिल्ली स्थित कनॉट प्लेटस्थित कार्यालयपर छापा मारा और मेहंदी भाइयों को पैसा देने वाले लोगोंकी जानकारी वाली फाइलें जब्त कीं।

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