हरिद्वार व रुड़की में आज से 3 मई तक कोविड कर्फ्यू, शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें
बढ़ते कोरोना के कारण हरिद्वार में कोरोना संक्रमितों को अस्पतालों में न बैड उपलब्ध हो पा रहे है न ऑक्सीजन मिल रही है। कोविड नियमों को दरकिनार कर लोग सड़कों पर घूम रहे थे। मंगलवार को भी कोरोना से जिले में 17 लोगों की जाने चली गई। मंगलवार रात जारी जिलाधिकारी सी रविशंकर के आदेश में हरिद्वार व रूड़की नगर निगम का संपूर्ण क्षेत्र, शिवालिक नगरपालिका, कंटेनमेंट बोर्ड रूड़की, नगर पंचायत पिरान कलियर, भगवानपुर, लंढो़रा, झबरेड़ा, नगरपालिका मंगलोर, लक्सर कस्बा समेत सुल्तानपुर, गोवर्धनपुर, खानपुर, रायसी, भिक्कमपुर, तहसील हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों के तहत बहादराबाद, रावली मेहदूद बाजार, रोशनाबाद, रूड़की ग्रामीण क्षेत्र में नारसन बाजार में पूर्णता कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
हरिद्वार व रुड़की के जिलाधिकारी ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए आज से 3 मई तक कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए है। आदेश में उन ग्रामीण क्षेत्रों को कर्फ्यू में छूट दी गई है जहां बाजार बहुत ही छोटे है। लक्सर, बहादराबाद, रोशनाबाद में आदेश लागू रहेंगे। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 4 बजे तक सशर्त खुली रहेंगी।
संबंधित क्षेत्रों में निजी वाहनों का आवागमन पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। जबकि पेट्रोल पंप, अस्पताल, गैस आपूर्ति व मेडिकल की दुकानों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं से जुड़े वाहनों को केवल ड्यूटी हेतू छूट रहेगी। केंद्र व राज्य सरकार के शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय ही खउले रहेंगे। बैंक व पोस्टआफिस समय पर खुलेंगे।
सशर्त खुलने वाली दुकानों में फल, सब्जी, डायरी, बैकरी, मीट मछली की दुकान, परचून की दुकान, सरकारी राशन की दुकान, पशु चारे की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेगी। वाई, रेल, बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को आवागमन में छूट रहेगी। शादी में केवल 50 लोगों को ही शामिल करने की छूट रहेगी।
आद्योगिक इकाईयों के वाहन व कर्मचारियों को आवागमन में छूट रहेगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इनसे जुड़े मजदूर व वाहनों को नहीं रोका जायेगा। अपर रोड स्थित रेस्टोरेंट संचालकों को कोविड नियमों का पालन करते हुए छूट रहेगी। अन्य क्षेत्रों के रेस्टोरेंट बिठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे। उन्हें कोविड नियमों का पालन करते हुए होम डिलेवरी की छूट रहेगी।
शवयात्रा से जुड़े वाहनों को आवागमन में छूट, अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति, अस्थि विसर्जन में पांच लोगों को अनुमति