देहरादून समेत तीन जिलों में 10 तक कोविड कर्फ्यू

देहरादून समेत तीन जिलों में 10 तक कोविड कर्फ्यू

बधुवार देर शाम को सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश में लॉकडाउन लगाने को लेकर मंत्रियों की मौजूदगी में विचार किया गया। लॉकडाउन की जगह कोविड कर्फ्यू पर सहमति बनी। सरकार ने पहले नगर निगम क्षेत्रों में कर्फ्यू को हरी झंडी दी थी, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, तीरथ सरकार ने पूरे जिलें में कर्फ्यू लगाने को मंजूदी दे दी[ ताकि प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसों पर लगाम लगाया जा सके।

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केसों के बीच सरकार ने काेविड कर्फ्यू की सीमा बढ़ा दी है। देहरादून, समेत हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंहनगर जिले में कोविड कर्फ्यू अब 10 मई तक लागू किया गया है। जबकि, पौड़ी, टिहरी और चमोली जिले में 09 मई तक कर्फ्यू रहेगा। कोविड के बढ़ते कसों के बीच सरकार ने जिलाधिकारी को अधिकृत किया है कि वह अपने-अपने जिलों में कर्फ्यू लगा सकें।

जिलाधिकारी अपने हिसाब से स्थिति को देखते हुए फैसला लेंगे कि उनके जिले में किस तरीके की और कितनी सख्ती करनी है, ताकि कोरोना के बढ़ते केसों पर लगाम लगाया जा सके। बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को कोरोना संक्रमण के नए 7783 केस सामने आए हैं। जबकि 127 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरेाना की दूसरी लहर में यह पहली बार है जबकि इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव केस मिले। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 59 हजार 526 हो गई है।

एक मई से आज पांच दिन में भी राज्य में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केस की संख्या 31 हजार का आंकड़ा पार कर गई है। आज पांच मई को जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार पांच दिन में 31 हजार 313 नए पॉजिटिव केस आ चुके हैं। जबकि इन पांच दिन में 518 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी।

देहरादून, यूएसनगर, नैनीताल, टिहरी संवेदनशील

कोरोना संक्रमण के लिहाज से राज्य में देहरादून, यूएसनगर, नैनीताल और अब टिहरी भी संवेदनशील हो गया है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव 2771 केस देहरादून में मिले हैं। यूएसनगर में 1043, नैनीताल में 956, टिहरी में 504 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। रुद्रप्रयाग को छोड़कर बाकी सभी जिलों में संक्रमित केस की संख्या 200 से ऊपर ही है।

-विवाह समारोह से लौट कर जा सकेंगे घर
-सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों से घरों को जाने में रियायत
-जिन संस्थानों में रात्रि पाली में काम होता है, उन्हें जाने की छूट
-बस, ट्रेन व हवाई जहाज से आने वाले अपने गंतव्यों तक जा सकेंगे
-उद्योगों में रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले कर सकेंगे आवाजाही
-होटलों से होम डिलीवरी भी हो सकेगी
-राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन के लिए व्यक्तियों व सामानों की आवाजाही

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