कोरोना के बढ़ते केसों के बीच प्रदेशभर में कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई

कोरोना के बढ़ते केसों के बीच प्रदेशभर में कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई

उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने पर सरकार ने बुधवार 06 मई तक के लिए राज्य में कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी निकायों में कर्फ्यू का दायरा बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें भी सोमवार दोपहर 12 बजे बजे के बाद से बंद रहेंगी।

अलबत्ता, दवाओं की दुकानें व पेट्रोल पंपों को इससे छूट रहेगी। रविवार देर शाम सीएम तीरथ रावत ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूत्रों ने बताया कि एक्सपर्ट कमेटी ने बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सीएम तीरथ को एक हफ्ते तक के लिए पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू लागू करने का सुझाव दिया था, लेकिन सीएम ने फिलहाल तीन दिन के लिए कर्फ्यू जारी रखने की मंजूरी दी है।

सीएम तीरथ ने बताया कि राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के साथ ही छावनी परिषदों में कोविड कर्फ्यू तीन दिन के लिए बढ़ाया गया। आवश्यक सेवाओं में शामिल दुकानें भी दोपहर 12 बजे बाद बंद हो जाएंगी। अभी तक दोपहर दो बजे तक इन्हें खोलने की छूट दी गई थी। दवा की दुकानों के साथ ही पेट्रोल पंप, शादी में जाने वालें लोगों व बाहर से आने वाले लोगों को गतंव्य तक पहुंचने में छूट रहेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया है कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए।

यहां लगेगा कोविड कर्फ्यू 

08 नगर निगम हैं उत्तराखंड में

79 नगर पालिकाएं व नगर पंचायत हैं राज्य में
09 छावनी परिषद में रहेगा लागू
सरकार ने कोविड कफ्र्यू के बीच सरकारी दफ्तरों को पूर्व की भांति खोलने का निर्णय लिया है। सचिव पंकज पांडेय ने बताया कि समूह ग व घ के कर्मचारी 50 फीसदी ही दफ्तर आएंगे। राज्य में राजपत्रित अफसरों की संख्या लगभग 12 से 15 फीसदी होने से उन्हें शत-प्रतिशत दफ्तरों में आना होगा।

सरकार ने सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पुल और स्पा को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय है। वहीं कंटेनमेंट जोन एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कोई भी आयोजन, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, सार्वजनिक वाहन सेवाएं भी बंद रहेंगी।

सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, आटो रिक्शा आदि में अभी भी 50 फीसदी सवारियां ही बैठ सकेंगी। सिनेमाहाल, रेस्टोरेंट और जिम भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। इसका उल्लंघन करने पर आपदा एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कारवाई की जाएगी।

सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों अनावश्यक बाहर न घूमने की भी सलाह दी है।–

ये रहेंगी छूट

-विवाह समारोह से लौट कर जा सकेंगे घर
-सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों से घरों को जाने में रियायत
-जिन संस्थानों में रात्रि पाली में काम होता है, उन्हें जाने की छूट
-बस, ट्रेन व हवाई जहाज से आने वाले अपने गंतव्यों तक जा सकेंगे
-उद्योगों में रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले कर सकेंगे आवाजाही
-होटलों से होम डिलीवरी भी हो सकेगी
-राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन के लिए व्यक्तियों व सामानों की आवाजाही
-माल वाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में लगे व्यक्तियों को

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *