उत्तराखंड में 30 जून तक नहीं कटेंगे कनेक्शन, बिजली बिल भुगतान करने की न करें टेंशन

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने मंगलवार को बिजली उपभोक्ताओं के लिए दी गई छूट की घोषणा की। बताया कि निजी नलकूप श्रेणी में लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट दी है। इसका लाभ राज्य के 20 हजार किसानों को मिलेगा। 30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ मिलेगा। इस छूट से 3.64 करोड़ के होने वाले वित्तीय नुकसान का भार सरकार उठाएगी।

राज्य सरकार ने 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अलग अलग श्रेणियों में कई रियायतें दी हैं। बिल भुगतान न करने पर भी 30 जून तक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। ऑनलाइन बिलिंग पर एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। उद्योगों की फिक्सड व डिमांड चार्ज की वसूली स्थगित करते हुए लेट पेमेंट में सरचार्ज माफ किया गया है।

औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च 2020 से मई 2020 तक खर्च की गई बिजली खपत पर लिए जाने वाले फिक्सड और डिमान्ड चार्ज की वसूली स्थगित की गई है। लेट पेमेंट करने पर पड़ने वाले सरचार्ज को माफ किया है। इसका सीधा लाभ राज्य के 2.70 लाख उपभोक्ताओं को होगा। इस राहत से पड़ने वाले आठ करोड़ के वित्तीय भार को सरकार वहन करेगी।

बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। एचटी उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख, एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रूपए की छूट मिलेगी। इसका लाभ राज्य के 25 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे हर महीने पड़ने वाले दो करोड़ के वित्तीय भार को यूपीसीएल वहन करेगा।

सरकार की इस छूट को उद्योग जगत ने वादाखिलाफी बताया। फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के स्टेट कॉर्डिनेटर अनिल मारवाह ने कहा कि एमडी यूपीसीएल के साथ वार्ता में जो तय हुआ था, वो राहत इन आदेशों में नहीं है। उद्योग जगत ने फिक्स चार्ज, डिमांड चार्ज, न्यूनतम चार्ज पूरी तरह माफ करने की मांग की थी। सरकार ने इन्हें सिर्फ स्थगित किया है। सिर्फ लेट पेमेंट पर सरचार्ज माफ किया है। जो कि नाकाफी है। जब उद्योग पूरी तरह ठप हैं। तो कैसे भुगतान होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *