कमर्शियल वाहन चालकों को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये, कहां कराएं रजिस्ट्रेशन

कमर्शियल वाहन चालकों को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये

कोरोना की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे कमर्शियल वाहन चालकों को सरकार-एक एक हजार रुपये देगी। परिवहन विभाग ने सभी बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, ऑटोरिक्शा, विक्रम व ईिरक्शा चालकों से खुद को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराने को कहा है।

विभाग ने इसके लिए वेबसाइट बनाई है, जिस के रजिस्ट्रेशन के लिए कल शाम तक खुलने की संभावना है। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

चौधरी के अनुसार, उत्तराखंड में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन चलाने वाले सभी ड्राइवर-कंडक्टर इसके पात्र होंगे। उनका लाइसेंस उत्तराखंड का बना होना चाहिए। वेबसाइट में 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

मालूम हो कि परिवहन सेक्टर को राहत देने को सरकार ने कमर्शियल वाहन चालकों को फौरी मदद के रूप में एक-एक हजार रुपये देने का निर्णय किया है। यह राशि पर्यटन विभाग की ओर से जारी होगी।

विक्रम-टैंपो चालक बोले, ऊंट के मुंह में जीरा
एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता को वाहन चालकों ने ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय, विक्रम टैंपो महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय सारस्वत ने कहा कि 90 दिन से ज्यादा वक्त से परिवहन सेक्टर बदहाल है।

वाहन मालिक-वाहन चालक का आमदनी पूरी तरह से ठप है। सरकार को यदि राहत देनी है तो कम से कम 10 से 15 हजार रुपये देने चाहिए। इसके साथ ही सभी वाहनों की आयु सीमा को दो-दो साल बढा़या जाना चाहिए। सारस्वत ने कहा कि एक हजार रुपये तो एक तरह से मजाक ही है।

कराएं रजिस्ट्रेशन: greencard.uk.gov.in/databank

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