मोबाइल एप पर मिलेगी चालान की जानकारी, ट्रैफिक नियमों को तोड़ना नहीं होगा आसान

मोबाइल एप पर मिलेगी चालान की जानकारी, ट्रैफिक नियमों को तोड़ना नहीं होगा आसान

यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि पहाड़ी जिलों के हर छोटे-बड़े कस्बे में भी कैमरे लगेंगे। छोटे जिलों को पांच-छह और बड़े जिलों में 10 कैमरे भेजे जा रहे हैं। दून में यातायात निदेशालय जल्द तैयार किया जा रहा है जहां से पूरे प्रदेश के यातायात की मानिटरिंग होगी।

प्रदेशभर में यातायात की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए 80 कैमरे खरीदे हैं जो जिलों में भेजे जा रहे हैं। उधर,यातायात के निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों को एंबुलेंस को हर हाल में रास्ता दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्राय: देखने में आ रहा है कि एंबुलेंस को समय पर रास्ता नहीं दिया जा रहा, यह किसी के जीवन के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने सभी जिलों में इसे गंभीरता से लेने को कहा।

उन्होंने बताया कि एमवी ऐक्ट में एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये जुर्माना या छह महीने तक के कारावास का प्रावधान है। यातायात में कार्यरत पुलिस बल को बेहतर बनाने के लिए 13 जनवरी से रोड सेफ्टी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रस्तावित है।  इसमें सभी निरीक्षक व उप निरीक्षक हिस्सा लेंगे।

खुराना ने बताया, उत्तराखंड ट्रैफिक आई एप में अब चालान की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जिसका जितनी बार चालान होगा, वह एप में सुरक्षित रहेगा।

जिस वाहन संख्या का चालान होगा उसके पंजीकृत स्वामी के मोबाइल नंबर पर भुगतान के लिए लिंक भी जाएगा। इस एप में जो व्यक्ति शिकायत करेंगे, उस पर क्या कारवाई हुई, इसका विवरण भी दिया जाएगा।

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