सरकारी राशन खाने के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी, नियम ये हैं
पूर्ति विभाग दफ्तर के अलावा अब लोगों को तहसील के भी चक्कर काटने पड़ेंगे। पूर्ति विभाग के अधिकारियों की माने तो राशन कार्ड ऑनलाइन या आवेदन संबंधित साइट केंद्र से ही संचालित होती है। इस बार सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। जिसमें अब राशन कार्ड बनाने के लिए जाति और जन्म प्रमाण पत्र भी मांगने लगा है।
अगर आपके पास जाति और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो राशन कार्ड नहीं बनेगा। पहले जाति और जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, इसके बाद ही राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करें। वर्तमान में राशन कार्ड बनाने में इस तरह के कोई प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन सरकार के नए नियमों ने लोगों को और परेशानी में डाल दिया है।
इसलिए जिले के दफ्तरों में 2000 हजार से अधिक कार्ड जाति और जन्म प्रमाण पत्र के चक्कर में पेंडिंग पड़ गए हैं। अब जब तक राशन कार्ड आवेदक पूरे परिवार के सदस्यों का जाति और आय प्रमाण पत्र नहीं ले आता है, तब तक राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। यह नियम में नैनीताल जिले के 16,639 अंत्योदय (लाल कार्ड), 1,11,524 प्राथमिक (सफेद कार्ड) और 1,07,413 पीला राशन कार्ड धारक शामिल हैं। यानि की लाखों की संख्या में बने कार्ड धारकों को अगर अपने राशन कार्ड में एक भी नाम बढ़ाना है तो उन्हें भी जाति प्रमाण पत्र लाना होगा। राशन कार्ड ट्रांसफर होकर आया है तो भी जाति प्रमाण पत्र देना होगा।