कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की टेक्नीशियन संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी दी

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टेक्नीशियन के 347 पदों पर नियमित नियुक्ति की जा सकेगी। प्रदेश में टेक्नीशियन संवर्ग की सेवा नियमावली न होने के कारण खाली पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी। जिसके कारण अब तक संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं ली जा रही थी।

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में टेक्नीशियन पदों पर स्थायी भर्ती करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की टेक्नीशियन संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश में टेक्नीशियन के 347 पद खाली हैं। सेवा नियमावली बनने से इन पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नियमित नियुक्ति की जाएगी। टेक्नीशियन संवर्ग की नियमावली में ऑप्रेशन थियेटर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, रेडियोलॉजी, रेडियो थैरेपी की सेवाओं को शामिल किया गया है। ये सभी पद समूह ग श्रेणी के होंगे। नियमित टेक्नीशियन का एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में तबादला भी किया जा सकेगा।

-लॉकडाउन में आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए सुबह सात से दोपहर एक बजे तक दी जाने वाली राहत को कम करने के लिए मुख्यमंत्री को दिया अधिकार।

-मंत्रियों के जिलों के दौरे पर जाने से रोक, प्रभारी मंत्री आवास से करेंगे समीक्षा, वीडियो कांफ्रेंसिंग से देंगे अधिकारियों को निर्देश।
-राशन और पका हुआ भोजन वितरण करने में स्थानीय प्रशासन की लेगी होगी अनुमति। मनमानी से भोजन और राशन वितरण नहीं कर सकेंगी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं।
-प्रदेश में कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा सुविधाओं की हुई समीक्षा। बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं और व्यवस्थाएं।

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