मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव लड़ने को लेकर भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने साफ की तस्वीर
कौशिक ने संविधान की धारा 164(4) के विषय में बताया। कहा कि संविधान साफ तौर पर वर्णित हैं कि जो मुख्यमंत्री या मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उनको 6 महीने में सदस्य बनना होता है। नहीं तो उसे पद से हटना होता। कहा कि संविधान में सभी व्यवस्था है उसी के अनुसार चुनाव आयोग को इस अवधि में चुनाव करना होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संवैधानिक संकट की कोई बात ही नहीं है। कौशिक ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तैयारी में जुटा हुआ है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उप चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रविवार को पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। चिंतन शिविर में पहुंचे कौशिक ने मीडिया को सवालों पर कहा कि नियमानुसार चुनाव आयोग को चुनाव करवाना चाहिए। कहा कि आयोग उपचुनाव की घोषणा करे पार्टी तैयार है। उन्होंने कहा कि विधान मंडल दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री मनोनीत करता है और मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मंत्री मंडल को शपथ दिलाई जाती है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उप चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रविवार को पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। चिंतन शिविर में पहुंचे कौशिक ने मीडिया को सवालों पर कहा कि नियमानुसार चुनाव आयोग को चुनाव करवाना चाहिए। कहा कि आयोग उपचुनाव की घोषणा करे पार्टी तैयार है। उन्होंने कहा कि विधान मंडल दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री मनोनीत करता है और मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मंत्री मंडल को शपथ दिलाई जाती है। कौशिक ने संविधान की धारा 164(4) के विषय में बताया। कहा कि संविधान साफ तौर पर वर्णित हैं कि जो मुख्यमंत्री या मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उनको 6 महीने में सदस्य बनना होता है। नहीं तो उसे पद से हटना होता। कहा कि संविधान में सभी व्यवस्था है उसी के अनुसार चुनाव आयोग को इस अवधि में चुनाव करना होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संवैधानिक संकट की कोई बात ही नहीं है। कौशिक ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तैयारी में जुटा हुआ है।