जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब बैंक व कोषागार सुबह सात बजे से दोपही 12 बजे तक खुले रहेंगे। पहले इनका समय 10 बजे तक ही था। सुबह सात से 10 बजे तक बैंक व कोषागार आमजन से जुड़े काम करेंगे, जबकि इसके बाद 12 बजे तक श्रम विभाग के तहत पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने संबंधी कार्य करेंगे।
देहरादून में लॉकडाउन की व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने कुछ सेवाओं के समय व संचालन को लेकर संशोधित आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में उन्हीं सेवाओं का जिक्र है, जिनमें संशोधन किया गया है। शेष सेवाओं पर पहले आदेश के अनुसार नियम लागू होंगे। इसमें प्रमुख रूप से यह भी कहा गया है कि अंतरराज्जीय व अंतरजनपदीय सीमाओं को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।
बैंक व कोषागार कार्मिकों को दोपहर 12.30 तक घर जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति, उसकी श्रंखला व पशुओं के चारे वाले वाहनों को किसी भी चेकपोस्ट पर नहीं रोका जाएगा। उधर, विधानसभा सत्र को देखते हुए विधानसभा व सचिवालय के संबंधित अधिकारियों को वाहन समेत अनुमति होगी, जो सत्र की अवधि के बाद निरस्त मानी जाएगी।
संशोधित आदेश में मेडिकल स्टोरों को पूरे दिन खुला रखने की छूट दे दी गई है। मगर, इसकी आड़ में अन्यत्र नहीं घूम सकेंगे।
आदेश में डीएम ने स्पष्ट किया कि केबल ऑपरेटर, टेलीफोन/दूरसंचार, पोस्टल, इंटरनेट के कायरें को लॉकडाउन से छूट रहेगी।
उत्तराखंड में भी अब लॉक डाउन 14 अप्रैल तक रहेगा। ऐसे में लोगों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। जबकि, उत्तराखंड में सभी अव्यश्यक वस्तुएं निर्बाध उपलब्ध रहेंगी। देहरादून में मंगलवार को मेडिकल स्टोर पर पीएम के संबोधन के बाद भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि, शहर के सभी मेडिकल स्टोर दिनभर खुले रहेंगे। जबकि, खाद्यान्न और फल-सब्जी की दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक यथावत खुलेंगी।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आमजन से अपील की है कि वे हड़बड़ी न करें। चिंता की कोई बात नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्णतया सुचारू रहेंगी। खाद्यान और सब्जी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। यह सुबह सात से 10 बजे के निर्धारित समय के बीच उपलब्ध रहेगा। वहीं दवा की दुकानें पूरे दिन खुली रहेंगी।
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान जनता के लिए आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं मिलती रहेगी, लेकिन जो लोग अनावश्यक ढंग से बाहर घूम रहे हैं, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवा में अखबारों को ले जाने वाले वाहन भी आते हैं। पुलिस विभाग की ओर से लेटर जारी किए गए हैं कि अखबार ले जाने वाले वाहनों को न रोका जाए। इन वाहनों में सवारी ले जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा बार्डर सील कर दिए गए हैं। बाहर से कोई भी वाहन शहर में दाखिल नहीं हो सकेगा।
डीजी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान केवल वहीं लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जोकि जरूरी काम से जा रहे थे। इस तरफ और भी सख्ती की जाएगी। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है कि लोग अपने घरों पर रहे।