एक दिन का हो सकता है विधानसभा सत्र
कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए भी विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों व संस्थानों में मास्क पहने जाने की अनिवार्यता को अधिनियम लाया जाएगा।
कैबिनेट बैठक गुरूवार को सचिवालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई वहीं, 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। बैठक के दौरान, विधानसभा सत्र एक दिन का करने पर विस्तार से चर्चा की।
प्रमुख फैसले
-केदारनाथ मुख्य पैदल मार्ग के चैड़ीकरण, मंदिर चैड़ीकरण, पुर्ननिर्माण आवंटित भूमि पर भूमिधरी का अधिकार।
-उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश 2015 में संशोधन।
-कुल छह श्रम सुधार से संबंधित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय। राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधान सभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा।
-उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश 2015 में संशोधन।
-कुल छह श्रम सुधार से संबंधित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय। राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधान सभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा।
-उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संर्वग सेवा नियमावली 2020।
-उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश 2020 के संबंध में निर्णय।
-मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।
-उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक 2020 दोबारा स्थापित होगा।
-पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना 2021 के लिए कृषि से सार्वजनिक उद्यम में परिवर्तन करने के संबंध में निर्णय।
-सिंचाई विभाग के नहरों के निर्माण कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा के लिए चार छोटे भागो में कार्य विभाजन पर छूट।
-संस्कृति विभाग में महानिदेशक पद की स्वीकृति।
-लोनिवि के करीब 350 संविदा जूनियर इंजीनियरों का मानदेय 15000 से 24000 करने का निर्णय।
-उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश 2020 के संबंध में निर्णय।
-मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।
-उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक 2020 दोबारा स्थापित होगा।
-पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना 2021 के लिए कृषि से सार्वजनिक उद्यम में परिवर्तन करने के संबंध में निर्णय।
-सिंचाई विभाग के नहरों के निर्माण कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा के लिए चार छोटे भागो में कार्य विभाजन पर छूट।
-संस्कृति विभाग में महानिदेशक पद की स्वीकृति।
-लोनिवि के करीब 350 संविदा जूनियर इंजीनियरों का मानदेय 15000 से 24000 करने का निर्णय।
-धुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2020।
-पेयजल निगम सलाहकार प्रबन्ध निदेशक पद चयन भर्ती नियमावली बनेगी।
-नगर निकाय में जेसीओ रैंक से छोटे पद पर सैन्य विधवा को गृह कर से मुक्ति।
-शहरी विकास विभाग में ईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए ग्रेड डाउन करने का निर्णय।
-पेयजल निगम सलाहकार प्रबन्ध निदेशक पद चयन भर्ती नियमावली बनेगी।
-नगर निकाय में जेसीओ रैंक से छोटे पद पर सैन्य विधवा को गृह कर से मुक्ति।
-शहरी विकास विभाग में ईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए ग्रेड डाउन करने का निर्णय।