पर्यटन से जुड़े वाहनों के लिए एक कर की व्यवस्था लागू

पर्यटन से जुड़े वाहनों के लिए एक कर की व्यवस्था लागू
पर्यटन से जुड़े वाहनों के राष्ट्रीय परमिट के लिए पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे दूसरे राज्यों में जाने पर वहां स्थानीय टैक्स अब नहीं भरना होगा। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। राज्य के परिवहन उपायुक्त सुधांशु गर्ग ने इसकी पुष्टि की है।उन्होंने बताया कि, पर्यटन से जुड़े सवारी वाहनों को राज्यों से ऑल इंडिया परमिट जारी होते हैं। इसके बावजूद, वाहन मालिक को दूसरे राज्यों में जाने पर वहां का टैक्स भी अदा करना पड़ता था। लेकिन, नई व्यवस्था के तहत देश में एक समान कर लागू कर दिया गया।

सालाना परमिट फीस

-09 सीटर वाहन: प्राधिकार फीस 500 रुपये, एसी वाहन के लिए 25 हजार रुपये और गैर एसी वाहन की परमिट फीस 15 हजार रुपये
-23 से कम सीटर वाहन: प्राधिकार फीस 750 और एसी वाहन के लिए परमिट फीस 75 हजार, गैर एसी वाहन फीस 50 हजार रुपये
-23 से अधिक सीटर वाहन: प्राधिकार फीस 1000 रुपये, एसी वाहन का परमिट शुल्क तीन लाख, गैर एसी वाहन का शुल्क दो लाख

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