मेडिकल कॉलेजों में भरेंगे नर्सिंग संवर्ग के 977 पद
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में सोमवार शाम मंत्रिमंडल की बैठक चार निर्णय लिए गए। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने की वजह से फैसलों को ब्रीफ नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने चार मेडिकल कॉलेजों श्रीनगर, हल्द्वानी, दून और अल्मोड़ा में में नर्सिंग संवर्ग की भर्ती के लिए चयन एजेंसी में बदलाव किया गया है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (द्वितीय संशोधन) को मंजूरी दी।
प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ के 977 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। ये भर्ती उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड के स्थान पर अब प्राविधिक शिक्षा परिषद करेगा। यह व्यवस्था सिर्फ एक वर्ष के लिए होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने सोमवार को यह निर्णय लिया। अन्य फैसले में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों और दंत संवर्ग के चिकित्सकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पीजी डिग्री या डिप्लोमा अध्ययन के लिए 50 लाख की बैंक गारंटी का प्रविधान समाप्त किया गया है। अलबत्ता बांड की पूर्ववत व्यवस्था जारी रहेगी।
मंत्रिमंडल ने चिकित्सकों व दंत चिकित्सकों की नाराजगी दूर कर दी। उन्हें तीन वर्ष की अध्ययन अवधि के दौरान स्टाईपेंड मिलेगा। साथ में कोई बैंक गारंटी नहीं ली जाएगी। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में बैंक गारंटी एक करोड़ से घटाकर 50 लाख की गई थी। इस फैसले को संशोधित किया गया है। प्रदेश के चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4096 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। इसमें 2068 करोड़ राजस्व खाते और 2028 करोड़ पूंजी खाते का बजट है।
फैसले
- प्राविधिक शिक्षा बोर्ड करेगा नर्सिंग संवर्ग की भर्ती, केवल एक वर्ष के लिए नई व्यवस्था
- चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों को राहत, नहीं देनी होगी 50 लाख की बैंक गारंटी
- विद्युत नियामक आयोग के विद्युत विनियम को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी
- यूपीसीएल के वर्ष 2015-16 से लेकर 2018-19 के वार्षिक लेखा विधानसभा के पटल पर रखने पर मुहर