उत्तराखंड में दफ्तरों में अब 75% कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य
सोमवार को सचिव (सामान्य प्रशासन) डा. पंकज पांडेय ने यह आदेश किए। सरकार ने पूर्व में किए आदेशों को अतिक्रमित करते हुए दफ्तरों में स्टॉफ की मौजूदगी की नई गाइड लाइन जारी की है। आदेश में कहा गया है कि गर्भवती महिला कर्मचारियों या जिन महिला कर्मचारियों के 10 साल से छोटे बच्चें हैं उन्हें अपरिहार्य स्थिति में ही बुलाया जाएगा। इसी तरह 55 वर्ष से अधिक आयु और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को भी छूट दी गई है।
उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में अब समूह ग व घ वर्ग के 75 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जबकि समूह क व ख वर्ग के अफसर पहले की भांति शत-प्रतिशत आएंगे।
स्कूल-कालेजों पर लागू नहीं
सामान्य प्रशासन विभाग का यह आदेश स्कूल-कालेजों में लागू नहीं होगा। वैसे ही स्कूल 31 जुलाई तक बंद हैं और कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर सरकार इनके बंदी की अवधि को और बढ़ सकती है। सचिव डॉ. पांडेय ने बताया कि यह आदेश सरकारी व अर्ध सरकारी दफ्तरों के लिए हैं। स्कूल-कॉलेजों के बारे में शिक्षा विभाग ही आदेश करेगा।
ये सावधानियां बरतनी होंगी दफ्तरों में
-जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग से होंगी
-कांफ्रेंसिंग संभव न होने से बैठक अवधि में कम से कम संख्या रखी जाएगी
-बैठकों में बैठने की व्यवस्था के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा
-फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा
-बैठक कक्ष को नियमानुसार सैनेटाइज किया जाएगा
-वेटिलेशन की सुचारू व्यवस्था की जाएगी