21 साल सेे कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगी शराब

देहरादून। उत्तराखण्ड में अब सड़क किनारे रेस्टोरेंट एवं होटल में शराब परोसी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब बेचना और उन्हें शराब व्यवसाय में शामिल करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने इसके लिए संशोधित आबकारी विधेयक सदन में पेश कर दिया है।

आबकारी महकमा अवैध शराब की बिक्री को लेकर कड़े प्रावधान करने के साथ ही होटलों को सेल एवं सर्विस कैटेगरी में लाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया था। पहले इसे विचलन के माध्यम से कराने की तैयारी थी मगर इसकी अनुमति न मिलने पर सरकार अब इसे विधानसभा में लेकर आई है। इस विधेयक में किए गए प्रावधानों के तहत अब सड़क किनारे के होटल व रेस्टोरेंट में खुली शराब परोसी जा सकेगी।

पहले इस पर रोक लगी हुई थी। पंजाब और हिमाचल इस व्यवस्था को लागू कर चुके हैं, इसलिए अब प्रदेश में भी यह व्यवस्था लाई जा रही है। इसके लिए विधेयक में इनकी व्याख्या भी की गई है। इसके अलावा 21 वर्ष की कम आयु के युवाओं को शराब की दुकानों में रोजगार पर रखने और शराब बेचना भी प्रतिबंधित किया गया है। केमिस्ट की दुकानों पर स्प्रिट रखना भी प्रतिबंधित किया गया है।

इनका उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अवैध शराब की बिक्री अथवा इसकी तस्करी पर जुर्माना राशि कुल कीमत का दस गुना तक बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शराब के भंडारण के भी अलग नियम बनाए गए हैं।

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