21 अप्रैल तक बढ़ी वाहन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की रिन्युअल डेट

वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, “सरकार ने # Covid19 स्थिति के मद्देनजर थर्ड-पार्टी ऑटो बीमा पॉलिसी धारकों और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए राहत प्रदान की है।”  बता दें इस घोषणा के बाद 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 के बीच अगर कोई पॉलिसी धारक अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है तब भी उसकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी।

लॉकडाउन के दौरान लेप्स हो रहे सभी स्वास्थ्य और थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा प्रीमियम के भुगतान की अंतिम तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच जिन बीमा पालिसियों का रीन्यूअल होन था उन्हें अब 21 अप्रैल 2020 तक रिन्यूअल करा सकते हैं। गुरुवार को यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।

बता दें इससे पहले, सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत सभी दस्तावेजों के नवीनीकरण की वैधता की तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी थी, जिसमें फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, आदि शामिल थे, जो 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद समाप्त होने वाले थे।

इस संबंध में दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिनके अनुसार, “जिन पॉलिसी धारकों की मोटर वाहन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी का 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक की अवधि के दौरान नवीनीकरण होना है और जो समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कोरोना वायरस रोग (COVID-19) के कारण देश में मौजूदा स्थिति के अनुसार उन्हें मोटर वाहन के थर्ड पार्टी बीमा की वैधानिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 21 अप्रैल, 2020 तक या उससे पहले अपने बीमाकर्ताओं को पॉलिसी के नवीकरण के लिए ऐसे भुगतान करने की अनुमति है।”

बता दें बुधवार को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया, “जिन पॉलिसी धारकों की हेल्थ बीमा पॉलिसी का 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक की अवधि के दौरान नवीकरण होना और जो मौजूदा स्थिति को देखते हुए समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कोरोना वायरस रोग (COVID-19) के कारण देश में मौजूदा स्थिति के अनुसार उन्हें अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए 21 अप्रैल, 2020 से पहले या उस तारीख से हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के भुगतान की अनुमति है। “

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