वाहनों के प्रमाणपत्र 31 दिसंबर तक होंगे मान्य, तत्काल प्रभाव से लागू
केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के निदेशक-एमवीएल डॉ. पीयूष जैन ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था राज्य में भी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने इसकी पुष्टि की। प्रमाणपत्र के दायरे में फिटनेस, सभी परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत सभी प्रकार के प्रमाणपत्र आएंगे।
सरकार ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े सामान के ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों के प्रमाणपत्रों को 31 दिसंबर 2020 तक मान्य कर दिया है। एक फरवरी 2020 के बाद वैधता अवधि पूरी कर रहे वाहनों को 31 दिसंबर तक रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी।