उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को दी बड़ी राहत, अब 96 घंटे पहले की भी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट होगी मान्य

उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को दी बड़ी राहत, अब 96 घंटे पहले की भी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट होगी मान्य

आरटीपीसीआर जांच के अलावा लोगों को ट्रूनेट जांच या सीबी नेट जांच रिपोर्ट दिखाने की छूट दी गई है। विदित है कि देश के हाई कोविड सिटी और विदेश से आने वाले लोगों को राज्य में आने पर क्वारंटाइन की व्यवस्था है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोरोना जांच कराकर राज्य में आता है तो नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर उसे क्वारंटाइन से छूट मिल जाती है। इस छूट को पाने के लिए अभी तक 72 घंटे के भीतर की जांच रिपोर्ट को मान्य किया गया था। लेकिन अब इसे 96 घंटे कर दिया गया है।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए क्वारंटाइन से बचने के लिए 96 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने की छूट दे दी है। अभी तक यह अवधि 72 घंटे थी। लेकिन अब इसमें एक दिन का और इजाफा कर दिया गया है।

सरकार के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल देश भर की सरकारी एवं प्राइवेट कोरोना जांच लैब इस समय भारी दबाव में काम कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोग जांच कराने पहुंच रहे हैं जिससे जांच रिपोर्ट मिलने में काफी समय लग रहा है। अभी तक तीन दिन की अवधि तय की गई थी जिससे कई लोगों को समय पर रिपोर्ट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब यह अवधि चार दिन हो जाने से लोगों को थोड़ा राहत मिल पाएगी और जांच के लिए हडबड़ी नहीं मचानी पड़ेगी। नेगेटिव रिपोर्ट के लिए समय अवधि बढ़ाने का फायदा आम लोगों के साथ पर्यटकों व अन्य जरूरी कार्यों से यात्रा करने वाले लोगों को भी मिलेगा।

सरकार की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि जिलाधिकारी जिले में अपने स्तर पर लॉक डाउन लागू नहीं कर सकेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन बनाने का पूरा अधिकार जिलाधिकारी के पास ही रहेगा। यदि जिले में लॉक डाउन आदि करना हो तो इसके लिए डीएम को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

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