टाइटलर ने उच्च न्यायालय से वापस ली याचिका

नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर ने वरिष्ठ वकील एचएस फुलका की ओर से दायर मानहानि मामले में आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका आज दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली , क्योंकि निचली अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है। फुलका 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के वकील रहे हैं।

न्यायमूर्ति आर के गाबा ने टाइटलर के वकील की याचिका वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। टाइटलर ने कहा कि वह मामले पर जोर नहीं देना चाहते हैं और निचली अदालत में मुकदमा लड़ेंगे। फुलका की ओर से कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर मामला निचली अदालत में लंबित है।

अदालत ने दो मार्च 2015 को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा था कि उन्होंने वकील की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कथित बयान दिया जो पहली नजर में फुलका की मानहानि करता है। टाइटलर की ओर से पेश हुए वकील अरुणाभ चौधरी ने कहा कि निचली अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है और शिकायतकर्ता के साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फुलका से 17 जुलाई को जिरह है और वे अदालत में मुद्दे उठाएंगे।

निचली अदालत 17,18 और 19 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगी। 2006 में अपनी शिकायत में फुलका ने आरोप लगाया था कि सितंबर 2004 में टीवी पर प्रसारित एक चर्चा के दौरान टाइटलर ने उन पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए जो समाज में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *