नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तीस साल पुराने रोड रेज के मामले में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और अब मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की अपील पर सुनवाई पूरी कर ली। सिद्धू ने इस घटना में उन्हें दोषी ठहराने और तीन साल की सजा सुनाने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे रखी है। न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि फैसला बाद में सुनाया जायेगा। सिद्धू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा ने कहा कि पीडि़त की मृत्यु के कारण के संबंध में रिकार्ड पर लाये गये साक्ष्य ‘अनिश्चित और विरोधाभासी’ हैं।
उन्होंने कहा कि मृतक गुरनाम सिंह की मृत्यु के कारण के बारे में मेडिकल राय भी ‘अस्पष्ट’ है। पीठ ने सिद्धू के साथ ही तीन साल की सजा पाने वाले रूपिन्दर सिंह संधू की अपील पर भी सुनवाई पूरी कर ली। पंजाब विधान सभा चुनाव से पहले ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने इससे पहले पीठ से कहा था कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष मेडिकल साक्ष्य पर नहीं बल्कि ‘राय’ पर आधारित है। हालांकि , अमरिन्दर सिंह सरकार ने 12 अप्रैल को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत में उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया।