बस और ट्रकों की आयु सीमा बढ़ाने की सिफारिश, परिवहन सेक्टर को मिल सकती है राहत

बस और ट्रकों की आयु सीमा बढ़ाने की सिफारिश

परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने इस बारे में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए दिशा-निर्देश मांगे हैं। यह व्यवस्था लागू होने पर 50 हजार से अधिक बस-ट्रकों को लाभ मिलेगा।

वैश्विक कोरोना महामारी के कारण पस्त उत्तराखंड के परिवहन सेक्टर को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। परिवहन विभाग ने राज्यभर में बस और ट्रक की मॉडल कंडीशन रिप्लेसमेंट आयु को दो साल तक बढ़ाने की सिफारिश कर दी है।

परिवहन कारोबारी पिछले काफी समय से वाहनों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इधर, संपर्क करने पर परिवहन उपायुक्त एसके सिंह ने यह प्रस्ताव भेजने की पुष्टि की है। सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री और कैबिनेट के समक्ष भी लाया जाएगा।

सरकार को विशेषाधिकार

मालूम हो कि वाहनों की मॉडल कंडीशन पर निर्णय संभागीय और राज्य परिवहन प्राधिकरण (आरटीए और एसटीए) के स्तर पर लिया जाता है। लेकिन, राज्य सरकार को विशेषाधिकार है कि वह इस पर राज्य हित में निर्णय ले सकती है अथवा आरटीए-एसटीए को इस बारे में कार्रवाई के लिए कह सकती है।

सरकार से गुहार लगा रहे हैं परिवहन कारोबारी

परिवहन कारोबारी काफी समय से वाहनों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कई वाहन ऐसे हैं, जिनके रिप्लेसमेंट की आयु पूरी हो चुकी है और तमाम वाहन ऐसे भी हैं, जिनकी आयु जल्द पूरी हो जाएगी। दो साल सीमा बढ़ने से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिल जाएगी।

नेशनल परमिट में नहीं होगा बदलाव

नेशनल परमिट वाले वाहनों की मॉडल कंडीशन आयु केंद्र से तय है। इसके अनुसार यात्री बस आठ साल और टैक्सी की नौ साल सीमा है। नेशनल परमिट वाले विभिन्न श्रेणी के ट्रकों के लिए आयु सीमा 12 से लेकर 18 साल तक तय है। नेशनल परमिट की आयु सीमा में राज्य सरकार कोई बदलाव नहीं कर सकती।

वर्तमान सीमा 

पहाड़ी रूट पर 15 साल चलने के बाद यात्री बस की मॉडल कंडीशन आयु पूरी हो जाती है। 15 साल बाद पुरानी बस की जगह नई बस को रिप्लेस किया जाता है। ट्रक के मामले में यह समय सीमा 20 साल है। जबकि, मैदानी रूट पर बस की रिप्लेसमेंट की समय सीमा 20 साल है। ट्रक के लिए कोई सीमा नहीं है।

फिटनेस ठीक होने पर ट्रक आगे भी चल सकते हैं। डिलीवरी वैन के लिए भी फिटनेस ठीक होना अनिवार्य है। लेकिन, आयु सीमा तय नहीं है। सरकार यदि परिवहन विभाग की संस्तुति को लागू करती है तो यह आयु सीमा दो-दो साल और आगे बढ़ जाएगी।

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