उत्तराखंड में अब रात 9 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट -उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड में अब रात 9 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट

मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने गुरुवार को अनलॉक दो के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए। एसओपी के अनुसार रेस्टोरेंट संचालकों को अब प्रत्येक ग्राहक का ब्योरा दर्ज करना होगा। राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति कम से कम सात दिन के लिए होटल की बुकिंग कराएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने 72 घंटे पहले कोरोना जांच कराई है तो उसे सात दिन की न्यूनतम अवधि से छूट मिल जाएगी। ऐसे यात्रियों को अपनी कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। जिला प्रशासन चैकिंग के दौरान मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन भी कराएगा।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। अभी तक रेस्टोरेंट सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक ही खुल सकते थे। रात के कर्फ्यू में भी एक घंटे की छूट दी गई है। रात का कर्फ्यू अब नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा। हालांकि बाजार, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल रात आठ बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके साथ ही दून में होटल, होम स्टे और हॉस्पिटलिटी सर्विसेज खोलने की इजाजत भी दे दी है।

मॉल अभी 50 प्रतिशत दुकानों के साथ ही खुलेंगे। बाजार सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगे। उडान सेवा के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। बेंक्विट हॉल और कम्यूनिटी हॉल शादी समारोह के लिए खुलेंगे लेकिन इसमें कई शर्तों का पालन करना होगा।

होटल के कमरे में परोसी जा सकेगी शराब  

सरकार ने होटलों को रूम सर्विस के रूप में यात्रियों को शराब परोसने की छूट दे दी है। लेकिन राज्य भर में बार पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा। होटल में रूम सर्विस के रूप में शराब वही होटल उपलब्ध करा पाएंगे जिनके पास रूम सर्विस के रूप में शराब परोसने का लाइसेंस होगा। होटल प्रबंधन को यह तय करना होगा कि होटल में ठहरा कोई भी यात्री बाहर न घूमे।

क्वारंटाइन अवधि अधिकतम 14 दिन होगी 

देश के 31 हाई लोड कोविड 19 शहरों से राज्य में आने वालों को सात दिन फैसिलिटी क्वारंटाइन जबकि सात दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। अभी तक होम क्वारंटाइन की अवधि 14 दिन थी। सरकारी क्वारंटाइन सुविधा निशुल्क जबकि प्राइवेट के लिए पैसे चुकाने होंगे। गर्भवती महिलाओं, बीमार, सीनियर सिटिजन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को फैसिलिटी क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन्हें 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। घर में किसी की मौत, गंभीर बीमारी या इमरजेंसी में भी फैसिलिटी क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी। सेना, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री अफसरों, जवानों और परिजनों के क्वारंटाइन की व्यवस्था सेना, एयरफोर्स व नेवी करेगी। इनके लिए भी सात दिन फैसिलिटी और सात दिन होम क्वारंटाइन रहना जरूरी होगा। कर्मचारियों, व्यापारियों, सप्लायरों और तकनीकी विशेषज्ञों को बिना क्वारंटाइन के काम पर जाने की इजाजत होगी। हाई लोड कोविड 19 के रूप में चिह्नित 31 शहरों के अलावा अन्य शहरों से आने वाले लोगा सिर्फ 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेंगे। विदेश से आने वाले लोगों के लिए सात दिन फैसिलिटी जबकि सात दिन होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। राज्य से बाहर हाई लोड कोविड शहरों में तीन दिन से कम अवधि के लिए जाने वाले लोगों को वापसी पर क्वारंटाइन नहीं होना होगा।

वीआईपी और उनके स्टाफ को भी क्वारंटाइन से छूट 

केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश व न्यायधीश व अन्य न्यायिक अफसरों, एडवोकेट जनरल, चीफ स्टेंडिंग काउंसिल, हाईकोर्ट के सरकारी वकील, राज्य के सांसद व विधायक, केंद्र व राज्य के अफसरों को स्टाफ के साथ क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी।

पर्यटकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा 

सरकार की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि देश या विदेश से राज्य में आने वाले पर्यटक या यात्री को राज्य में आने से पहले खुद को पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ऐसे लोगों को सात दिन के लिए फैसिलिटी क्वारंटाइन और सात दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि छूट वाली श्रेणी के लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन से छूट रहेगी। होटल और होम स्टे संचालकों को पर्यटकों से अंडरटेकिंग लेना होगा कि वे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएंगे। 72 घंटे पहले कोविड जांच में नेगेटिव आने वाले पर्यटकों पर यह बंदिश नहीं होगी। वह कितने दिन के लिए भी होटल बुक करा सकेंगे। राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए किसी को भी पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

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