उत्तराखंड में एक जिले से दूसरे में जाने की छूट
सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि लोगों की समस्या के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। जो व्यक्ति राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहता है, वे अब सिर्फ पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर ही जा सकेंगे।
सरकार ने राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में लोगों को जाने की छूट दे दी है। उनके ऑनलाइन आवेदन को ही पास मान लिया जाएगा। आवाजाही करने पर उन्हें क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा।
यदि उनका आवेदन निरस्त भी हो जाता है तो तब भी यह सुविधा बरकरार रहेगी। राज्य के भीतर आवाजाही करने वाले ऐसे लोगों को कहीं भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इससे ऐसे लोगों को राहत मिलेगी, जो जरूरी काम से जाना चाहते हैं।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जो छूट दी है, उसी अवधि के लिए यह रियायत रहेगी। अलबत्ता, ऐसे लोगों को वाहनों में जाने के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा।
यह पूछे जाने पर कि यदि राज्य का कोई जिला रेड कैटागिरी में आता है तो तब क्या स्थिति रहेगी ? कौशिक ने कहा कि फिलहाल राज्य के सभी जिले आरेंज कैटागिरी में हैं, तब रेड कैटागिरी में कोई जिला आएगा तो तब ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
राज्य सरकार ने केंद्र से उत्तराखंड में लॉकडाउन चार खत्म होने के बाद पर्यटन व धार्मिक गतिविधियां शुरू करने के साथ ही होटल-ढाबें खोलने की सिफारिश की है।
कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन व धार्मिक गतिविधियों पर निर्भर है। ऐसे में इन्हें लंबा समय तक बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि राज्य में ज्यादात्तर गतिविधियां सामान्यतौर पर शुरू भी हो चुकी हैं। कौशिक ने उम्मीद जताई की केंद्र सरकार राज्य को ये गतिविधियां शुरू करने में राहत देगी।
कैबिनेट ने रजिस्ट्री की नकल की प्रतिलिपि के दाम बढ़ा दिए हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 78 व 79 में यह संशोधन किया गया। पहले 500 शब्दों के रजिस्ट्री की नकल की प्रति पांच रुपये व पूरी रजिस्ट्री की नकल लेने के दस रुपये देने पड़ते थे। अब इसे न्यूनतम एक सौ रुपये कर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स से की जाने वाली भर्ती की अवधि को सरकार ने बढ़ा दिया है। कोविड-19 के मद्देनजर सरकार ने मैनपावर की कमी को दूर करने के लिए जिलाधिकारियों को आउटसोर्स पर कर्मचारी रखने के लिए तीन माह का वक्त दिया था। अब इसे 20 फरवरी, 21 तक बढ़ा दिया है।